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CG-बिग ब्रेकिंग : CM साय लेंगे हाई लेवल मीटिंग, कैबिनेट बैठक के तुरंत बाद मंत्रालय में होगी हाई लेवल मीटिंग, प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारी रहेंगे मौजूद  

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय कैबिनेट बैठक के तुरंत बाद हाई लेवल मीटिंग लेंगे, सीएम श्री साय के अन्य कार्यक्रम स्थगित कर शाम को हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है | इस बैठक में नक्सल विरोधी अभियान की मुख्यमंत्री समीक्षा करेंगे।  कैबिनेट मीटिंग के के तुरंत बाद मंत्रालय में शाम को हाई लेवल मीटिंग होगी , इस मीटिंग में प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारी मौजूद रहेंगे। 

सीएम विष्णुदेव साय ने आज यानी 31 जनवरी को कैबिनेट की बैठक बुलाई है । मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज शाम 5 बजे मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में ‘छत्तीसगढ़ के लिए मोदी की गारंटी’ यानी बीजेपी के घोषणा पत्र में किए वादे ‘महतारी वंदन योजना’ पर मुहर लग सकती है। इस अहम योजना के तहत प्रदेश की महिलाओं को हर महीने एक हजार रुपये मिलेंगे यानी साल में 12 हजार रुपये। शासकीय स्तर पर इस योजना को लेकर कार्य में तेजी लाने के निर्देश बहुत पहले ही दिए जा चुके हैं। वहीं इस बैठक में विधानसभा बजट सत्र को लेकर भी चर्चा हो सकती है।

पिछली बैठक के फैसले:

  • छत्तीसगढ़ के षष्ठम् विधानसभा के द्वितीय सत्र फरवरी-मार्च 2024 हेतु माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। तृतीय अनुपूरक अनुमान वर्ष 2023-2024 का विधानसभा में उपस्थापन हेतु छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
  • बजट अनुमान वर्ष 2024-25 का विधानसभा में उपस्थापन के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
  • छत्तीसगढ़ आबकारी नीति वित्तीय वर्ष 2024-25 का अनुमोदन किया गया है। यह निर्णय लिया गया है कि कोई भी नई मदिरा दुकान नहीं खोली जाएगी।
  • छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक-2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है।
  • इस संशोधन में ‘जिला न्यायाधीश‘ को ‘प्रधान जिला न्यायाधीश‘ और ‘अपर जिला न्यायाधीश‘ को ‘जिला न्यायाधीश‘ करने का प्रावधान रखा गया है। इसी तरह ‘व्यवहार न्यायाधीश प्रथम वर्ग‘ को ‘व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी‘ तथा ‘व्यवहार न्यायाधीश द्वितीय वर्ग‘ को ‘व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी‘ तथा ‘जिला न्यायालय‘ को ‘प्रधान जिला न्यायालय‘ से प्रतिस्थापित करने का प्रावधान रखा गया है।
  • माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में ज्वाईंट रजिस्ट्रार (एम) के 5 पद आकस्मिकता निधि से सृजित करने का निर्णय लिया गया है।
 

 

 
 

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